उत्तराखंड डेली न्यूज़ :ब्योरो
सैनी ने बताया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने चारधाम यात्रा को लेकर किराये की दरें तय कर दी हैं। इस बार किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान बस और टैक्सी के किराये में मनमानी करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही संबंधित बस-टैक्सी का परमिट रद्द करने की कार्रवाई करते हुए ट्रेवल एजेंसी का लाइसेंस भी रद्द होगा। यात्रा के नोडल अधिकारी और आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी ने बुधवार को यह जानकारी दी।सैनी ने बताया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने चारधाम यात्रा को लेकर किराये की दरें तय कर दी हैं। इस बार किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने कहा-यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि कोई भी बस-टैक्सी अथवा एजेंसी, यात्रियों से ज्यादा किराया न ले। यदि किसी ने किराये में मनमानी की तो परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।
किराये का फार्मूला एसटीए द्वारा तय दरों के अनुसार, साधारण बस का किराया 63 रुपये प्रति किमी है। यदि 21 से 30 सीटर बस चारधाम जाती है तो प्रतीक्षा शुल्क के साथ कुल किराया 118090 बैठता है। इस किराये को 30 यात्रियों में बांटा जाए तो यह 3936 रुपये प्रति यात्री बैठता है। इसी तरह डीलक्स बस और टैक्सी-मैक्सी का किराया भी प्रति किमी तय किया गया है।देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में कर सकेंगे शिकायत सैनी ने बताया कि यदि किसी यात्री से ज्यादा किराया वसूला जाता है तो वह इसकी शिकायत एआरटीओ ऋषिकेश, हरिद्वार या आरटीओ देहरादून से कर सकता है। किराये की सूची, रोडवेज के बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर चस्पा कराई जाएगी। साथ ही पर्यटन विभाग के सहयोग से होटल-धर्मशालाओं में भी यह सूची लगवाने की तैयारी है।
साधारण बस का किराया
दो धाम : बद्रीनाथ-केदारनाथ
यात्रा की दूरी: 1090 किलोमीटर, अवधि 05 दिन
बस श्रेणी पूरी बस प्रति यात्री,
