उत्तराखंड डेली न्यूज़: ब्योरो
उत्तराखंड कैबिनेट ने धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सोशल मीडिया, मेसेजिंग ऐप या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से धर्मांतरण के लिए प्रचार करना या उकसाना दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसमें सामान्य उल्लंघन पर 3-10 साल, संवेदनशील मामलों में 5-14 साल व गंभीर मामलों में 20 साल तक की सज़ा का प्रावधान है।
