उत्तराखंड डेली न्यूज़: ब्योरो
नैनीताल हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में 40 दुकानों के अतिक्रमण के हटाने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव VC के जरिए पेश हुए,नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामझूला स्वर्गाश्रम के निकट ऋषिकेश में 40 दुकानों के अतिक्रमण को हटाने के निर्देश स्थानीय प्रशासन को दे दिए हैं. साथ ही इन दुकानदारों पर हाईकोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मौजूद मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कोर्ट को बताया कि वे प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पीपी एक्ट का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी करेंगे.ऋषिकेश निवासी मुक्तिनाथ पांडे की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने स्वर्गाश्रम के निकट हुए अतिक्रमण को अब तक न हटाए जाने पर कड़ा रुख अपनाया और अवैध कब्जेदारों पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया. याचिकाकर्ता के अनुसार, अतिक्रमणकारियों की विशेष अपील सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है. वे लोग कब्जे वाले स्थान को भारत साधु समाज द्वारा लीज में देने का दावा कर रहे हैं. लेकिन इस संबंध में उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है!मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कोर्ट को बताया कि राज्य में सार्वजनिक परिसर में अतिक्रमण से संबंधित मामलों में जिनका पीपी एक्ट में निस्तारण हो गया है. उन सभी अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए जाएंगे!
