उत्तराखंड डेली न्यूज़ :ब्योरो
नैनीताल हाईकोर्ट ने आचार संहिता का उल्लंघन होने के की शिकायत संबंधी प्रत्यावेदन पर कार्यवाही नहीं किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग के कथनों के आधार पर याचिका को निस्तारित कर दिया है।नैनीताल हाईकोर्ट ने आचार संहिता का उल्लंघन होने के की शिकायत संबंधी प्रत्यावेदन पर कार्यवाही नहीं किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग के कथनों के आधार पर याचिका को निस्तारित कर दिया है जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर निवासी सुरेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सक्षम अधिकारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दौरान आदर्श आचार संहिता में उल्लिखित दिशा निर्देशों को ब्लॉक सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के साथ-साथ अन्य राज्य के जिलों में भी लागू किया जाए। याचिकाकर्ता ने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत की है कि वे आचार संहिता का उल्लंघन कर सकते हैं इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से राज्य चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन भी दिया था।याचिका में कहा कि उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। याचिकाकर्ता को आशंका है कि आचार संहिता का उल्लंघन होगा। कुछ व्यक्तियों का हवाला देते हुए कहा गया कि वे सरकारी अधिकारियों की मदद से आचार संहिता का उल्लंघन कर सकते हैं। इस संबंध में चुनाव आयोग को 23 जून 2025 को प्रत्यावेदन दिया गया था लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उत्तराखंड चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि पूरे राज्य में आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाएगा साथ ही कहा कि 23 जून 2025 को दिया गया प्रत्यावेदन जिला मजिस्ट्रेट ऊधमसिंह नगर को भेज दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ऊधम सिंह नगर से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया।
