उत्तराखंड डेली न्यूज़ :ब्योरो
उत्तराखंड सरकार की ‘एकल महिला स्वरोजगार योजना’ के तहत, सरकार महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये तक का लोन देगी, जिसमें 75% सब्सिडी शामिल है।रोजगार की तलाश में भटकने के बजाय क्या आप अपना खुद का काम शुरू करना चाहती हैं? लेकिन पैसों की तंगी की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही हैं। तो आपके बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 मई को एक अहम फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकार खुद का काम शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये का लोन दे रही है।खास बात यह है कि सरकार आपको लोन तो 2 लाख रुपये तक का लोन दे रही है, लेकिन आपको लौटाने सिर्फ 50,000 ही होंगे। एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार की ओर से 75 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया है। सरकार की योजना के मुताबिक पहले साल में 2000 महिलाओं को एकल महिला स्वरोजगार योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का उद्देश्य उत्तराखंड की सिंगल महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।किन महिलाओं को मिलेगा लाभ
एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उत्तराखंड की वो महिलाएं ही पात्र होंगी, जो किसी भी वजह से अकेली हैं। चाहे उन्होंने शादी न की हो और परिवार पर आश्रित न हो। इसके अलावा उत्तराखंड की विधवा महिलाएं, पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएं, तलाकशुदा, किन्नर, एसिड हमले में पीड़ित सिंगल महिला भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। ऐसी सिंगल महिलाएं जिनके बच्चे 18 साल के नहीं हुए हैं या फिर घर में अविवाहित बेटी है तो वो भी एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ उठा सकती हैं।
