उत्तराखंड डेली न्यूज़: ब्योरो
तीनों आरोपी शरण सिंह को नदी में फेंकने के लिए ले जा रहे थे इसी दौरान उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।उत्तराखंड के चमोली जिले में अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश कर्णप्रयाग की अदालत ने नेपाली मूल के तीन लोगों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीनों को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर राणा ने बताया कि 26 नवंबर 2020 को पन्ती में सड़क पर चार नेपाली मूल के नवीन योगी पुत्र लालू योगी ग्राम मचकोट थाना पंचाला जिला जाजरकोट आंचल भेरी, लोकराजपुरी पुत्र दिर्गापुरी ग्राम बरदिया थाना भूरीगांव जिला दहीलेख आंचल भेरी, मनोज गिरी पुत्र पदमगिरी निवासी गुमि जिला सुरखेत और शरण सिंह निवासी सैनिक थाना नेपालगंज का आपस में खा-पीकर झगड़ा हो गया था।
झगड़े के दौरान नवीन योगी, लोकराजपुरी और मनोज गिरी ने शरण सिंह का सिर फोड़कर उसकी हत्या कर दी थी। तीनों आरोपी शरण सिंह को नदी में फेंकने के लिए ले जा रहे थे इसी दौरान उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस की ओर से एक मार्च 2021 को चार्जशीट प्रस्तुत की गई।करीब चार साल तक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों को पेश कर उनके लिखित बयान दर्ज करवाए। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने नवीन योगी, लोकराजपुरी और मनोज गिरी को शरण सिंह की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
