उत्तराखंड डेली न्यूज़:ब्योरो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब शिक्षक पद पर बने रहने और प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में 5-साल से कम का समय बचा है उन्हें छूट मिलेगी लेकिन जिनके पास 5-साल से ज़्यादा सेवा शेष है उन्हें टीईटी पास करना ही होगा।
