उत्तराखंड डेली न्यूज:ब्योरो
सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमीन रेलवे की है और कब्जा हटना अनिवार्य है. हालांकि, कोर्ट ने ईद के बाद पुनर्वास कैंप लगाने, पात्रों को पीएम आवास देने और 6 महीने तक भत्ता देने का निर्देश दिया है.उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि रेलवे की है और उसके उपयोग का अधिकार रेलवे को है. याचिकाकर्ता यह मांग नहीं कर सकते कि उन्हें उसी स्थान पर बसाए रखा जाए.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले उन परिवारों की पहचान की जाए जो संभावित विस्थापन से प्रभावित होंगे. यदि परिवारों को हटाया जाता है, तो रेलवे और राज्य सरकार संयुक्त रूप से पात्र परिवारों को छह महीने तक प्रति माह दो हजार रुपये की सहायता देंगे.
