उत्तराखंड डेली न्यूज :ब्योरो

बजट में प्रस्ताव दिया गया है कि स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति के मामले में होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली दो लाख रुपये तक की आयकर कटौती में अब संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण से पहले दिया गया ब्याज भी शामिल किया जाएगा।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से रविवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में मिडिल क्लास के हित के कई अहम ऐलान किए गए हैं। इसके साथ ही घर खरीदने वालों को भी बड़ी राहत दी गई है। इसके तहत स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति के मामले में होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली 2 लाख रुपये तक की आयकर कटौती में अब संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण से पहले दिया गया ब्याज भी शामिल किया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो अगर आपने घर बनाने या खरीदने के लिए लोन लिया और कब्जा मिलने से पहले भी ब्याज चुकाया है, तो अब उस ब्याज को भी जोड़कर कुल 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकेगी।नियम में होगा संशोधन,सरकार इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 22(2) में संशोधन करेगी। यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए टैक्स कानून के तहत होगा। अब तक सेक्शन 22(2) के तहत खुद के कब्जे वाल प्रॉपर्टी पर लिए गए होम लोन के ब्याज पर अधिकतम 2 लाख रुपये की ही छूट मिलती थी लेकिन इस सीमा में घर बनने या कब्जा मिलने से पहले का ब्याज साफ तौर पर शामिल नहीं था। अब बजट के प्रस्ताव के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली 2 लाख रुपये की छूट में प्री-पीरियड इंटरेस्ट भी शामिल हो।
कैसा रहा बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए छोटे उद्यमों एवं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। अबतक के सर्वाधिक 12.22 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ इस बजट में बढ़ते वैश्विक जोखिमों के बीच आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा पेश की गई है। व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और उद्योग के लिए अनुपालन को आसान बनाने के उद्देश्य से कर और प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की। अन्य उपायों में विदेशी पर्यटन पैकेज की बिक्री पर टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) को घटाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि विदेश में शिक्षा और उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत चिकित्सा खर्चों पर भी इसे घटाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि नया आयकर अधिनियम, 2025, एक अप्रैल से लागू होगा और इसके सरल नियम और फॉर्म जल्द ही जारी किए जाएंगे।
