उत्तराखंड डेली न्यूज़:ब्योरो
केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए (31 दिसंबर 2014 तक) गैर-मुस्लिम प्रताड़ित प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता मिलेगी। गौरतलब है, देशभर में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच सीएए दिसंबर 2019 में संसद में पास हो गया था।