उत्तराखंड डेली न्यूज़ ब्योरो
अंकिता भंडारी के परिजनों का सहयोग व अंकिता केस की कोर्ट में पैरवी करने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी को पुलिस ने 5 मार्च को पौड़ी से sc -st एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था जिसकी जमानत याचिका पर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोटद्वार मे सुनवाई हुईं जिसके बाद आज आशुतोष नेगी को जमानत पर रिहा कर दिया …..अधिवक्ताओं ने बताया कि 7 साल की कम सजा वाले मामलों में पुलिस को पहले सीआरपीसी की धारा 141 के तहत नोटिस भेजना चाहिए था लेकिन पुलिस ने नोटिस न भेज कर आशुतोष नेगी को गिरफ्तार कर लिया था जिसका कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जमानत दे दी है… इस पूरे मामले क़ो लेकर अधिवक्ता राजीव गौड़ ने कहा कि सत्य की जीत हुई है और जिस तरह से आशुतोष नेगी अंकिता क़ो न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे उनके साथ एक साजिश हुई पुलिस ने जल्दी बाजी में यह कदम उठाया और उन्हें जेल भेज दिया आज कई अधिवक्ताओं की टीम ने न्यायालय के समक्ष उनका पक्ष रखा और जज ने देखा कि यह एक झूठा मुकदमा है उन्हें फसाया गया है इसलिए उनको बैल की मंजूरी दे दी है