उत्तराखंड डेली न्यूज़: ब्योरो
1 जून से लागू होने वाले नए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों के मुताबिक, आवेदक हल्के वाहनों के लिए 4 हफ्तों में कम-से-कम 29 घंटे की ट्रेनिंग के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। लर्नर लाइसेंस फीस व ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल फीस ₹200 होगी। बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर ₹2,000 का जुर्माना लगेगा।