उत्तराखंड डेली न्यूज़:ब्योरो
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए पति को आईपीसी की धारा-377 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि आईपीसी की धारा-375 के अपवाद 2 के कारण यह दंडनीय नहीं है। हरिद्वार के एडिशनल सेशंस जज/स्पेशल जज (पॉक्सो) के आदेश में संशोधन करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है।