उत्तराखंड डेली न्यूज़: ब्यूरो
️पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग द्वारा देश में लागू हुए तीन नए कानूनों (1) भारतीय न्याय संहिता 2023, (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, (3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लागू होने के पश्चात अधिक से अधिक आमजनमानस को जागरुक किए जाने हेतु सभी अधीनस्थों को निर्देश निर्गत किये गये है। इसी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सोनप्रयाग देवेन्द्र असवाल ने चौकी प्रभारी गौरीकुण्ड कुलेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में चौकी गौरीकुण्ड में स्थानीय व्यक्तियों, व्यापारियों, गणमान्य व्यक्तियों एवं घोड़ा खच्चर संचालकों सहित बाहरी/ नेपाली मूल के दुकानदारों/मजदूरों आदि के साथ गोष्ठी आयोजित की गयी। जिसमें दिनांक 01 जुलाई 2024 से समस्त भारतवर्ष में प्रभावी नये कानूनों के बारे में जागरुक करते हुये अवगत कराया कि नये कानून एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो सामाजिक गतिशीलता को प्रदर्शित करता है। नये कानून दण्ड आधारित न होकर न्याय आधारित हैं। ये दण्ड से न्याय की ओर ले जाते हैं। नयी प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में समझाया गया कि पुलिस को 90 दिन के भीतर फरियादी द्वारा की गई रिपोर्ट की जाँच रिपोर्ट पर प्रगति रिपोर्ट देनी होगी, कोई भी व्यक्ति ई-एफआईआर कर सकता है, महिला तथा बच्चों से सम्बन्धित प्रमुख प्रावधानों के सम्बन्ध में भी जागरुक किया गया।
वर्तमान में चल रहे वर्षा काल में पहाड़ी क्षेत्रों में निरन्तर हो रही अत्यधिक बारिश से मार्ग क्षतिग्रस्त होने, भूस्खलन, पहाड़ों से मलबा, पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है इसके दृष्टिगत अधीनस्थों को अलर्ट दशा में रहने तथा यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने हेतु दिशा-निर्देश दिये साथ ही यात्रा काल के अग्रिम चरण में आवश्यक यात्रा प्रबंधन करने हेतु सभी अधीनस्थों को निर्देशित किया गया।