उत्तराखंड डेली न्यूज़: ब्योरो
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना इंश्योरेंस वाले वाहन चलाने पर जुर्माने के प्रावधान के बारे में बताया है। पहले अपराध पर ₹2,000 का जुर्माना और / या तीन महीने तक की कैद का प्रावधान है। वहीं, मंत्रालय ने बताया कि दूसरे अपराध पर ₹4,000 का जुर्माना और/या तीन महीने तक की कैद का प्रावधान है।