नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, याचिका में पिछली वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान तिरुमाला तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के संबंध में टीडीपी वाली आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन ‘ग्लोबल पीस इनीशिएटिव’ के अध्यक्ष केए पॉल की याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा, ‘आपकी प्रार्थना के अनुसार हमें सभी मंदिरों, गुरुद्वारों आदि के लिए अलग-अलग राज्य बनाना होगा। हम यह निर्देश नहीं दे सकते कि किसी विशेष धर्म के लिए एक अलग राज्य बनाया जाए। इसलिए हम इस याचिका को खारिज करते हैं।’