उत्तराखंड डेली न्यूज़:ब्योरो
केरल हाईकोर्ट ने 2017 में राज्य के मुख्यमंत्री पी विजयन के काफिले के सामने काले झंडे लहराने से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि काले झंडे लहराना कोई गैरकानूनी काम नहीं है और न ही यह मानहानि के समान है। बकौल हाईकोर्ट, आम तौर पर काला झंडा लहराना विरोध दर्शाने का संकेत है।