उत्तराखंड डेली न्यूज़:ब्योरो
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की 77 जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया था जिनमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय से हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया था।