उत्तराखंड डेली न्यूज़: ब्योरो
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के मौजूदा पेंशन नियमों के तहत पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा ₹15,000 है। वहीं, ईपीएस पेंशन की गणना का फॉर्मूला (औसत वेतन X पेंशन हेतु सेवा) / 70 है जिसमें औसत वेतन बेसिक सैलरी प्लस डीए होता है। अधिकतम सेवा काल 35 साल मानकर चलें तो पेंशन ₹15,000X35/70 = ₹7,500/माह होगी।