उत्तराखंड डेली न्यूज़:ब्योरो
यूनिफॉर्म सिविल कोड के एक नए नियम के अनुसार, उत्तराखंड में मकान मालिकों को अपने किराएदारों के लिव-इन सर्टिफिकेट का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा और यदि वे इसमें विफल रहे तो उनपर ₹20,000 तक का जुर्माना लगेगा। गौरतलब है, यूसीसी के तहत राज्य सरकार ने लिव-इन जोड़ों के लिए अपने रिश्तों को पंजीकृत कराना अनिवार्य कर दिया है।