उत्तराखंड डेली न्यूज़: ब्योरो
पंजाब सरकार ने राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 1-10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया है। बकौल सरकार, पंजाब में पढ़ रहे छात्र ने 10वीं-कक्षा में पंजाबी नहीं पढ़ी तो उसे पास नहीं माना जाएगा। आदेश न मानने वाले बोर्ड पर कार्रवाई की जाएगी।
