
उत्तराखंड डेली न्यूज़: ब्योरो
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऋषिकेश और भानियावाला के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए 3,000 पेड़ों के काटे जाने पर रोक लगाई है। देहरादून की रेनू पाल नामक महिला ने याचिका दायर कर कहा था कि सड़क का चौड़ीकरण हाथियों के गलियारों में बाधा डालेगा। अदालत ने सरकार को इस संबंध में सभी आवश्यक अनुमतियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।