
उत्तराखंड डेली न्यूज़: ब्योरो

उत्तराखंड में कुट्टू के आटे की बिक्री के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। कुट्टू का आटा और बीज बिना वैद्य खाद्य लाइसेंस के नहीं बेचा जाएगा। खाद्य कारोबारी कुट्टू का आटा खुला नहीं बेच पाएंगे। कुट्टू के आटे का विक्रय अनिवार्य रूप से सील बन्द पैकेट में ही किया जाएगा। उत्तराखंड में कुट्टू के आटे की बिक्री के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने गाइडलाइन जारी की। कुट्टू का आटा और बीज बिना वैद्य खाद्य लाइसेंस के नहीं बेचा जाएगा। खाद्य कारोबारी कुट्टू का आटा खुला नहीं बेच पाएंगे। कुट्टू के आटे का विक्रय अनिवार्य रूप से सील बन्द पैकेट में ही किया जाएगा। पैकेट पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में वर्णित लेबल व डिस्पले संबंधी विनियमों के अंतर्गत पैकिंग की तिथि, अवसान की तिथि व कुट्टू के आटे की पिसाई की तिथि अंकित की जानी अनिवार्य होगी। प्रत्येक पैकेट पर खाद्य कारोबारी की खाद्य लाइसेंस संख्या अंकित किया जाना, अनिवार्य होगा। कुट्टू के बीज व आटे के क्रय विक्रय का रिकार्ड लिखित रूप में रखा जाना अनिवार्य होगा।