
उत्तराखंड डेली न्यूज़ :ब्योरो

कौशल विकास विभाग के माध्यम से आउटसोर्स में होने वाली भर्ती प्रक्रिया के नियम उत्तराखंड में बदल दिए गए हैं। अब यहां आउटसोर्स की भर्तियों में भी मेरिट व्यवस्था लागू हो जाएगी। विभागों को अपने यहां भर्ती को लेकर कई तरह के विकल्प की सुविधा दी गई है।
कौशल विकास विभाग के माध्यम से होने वाली भर्तियों के नियम उत्तराखंड में बदल दिए गए हैं। सचिव कौशल विकास, सी रविशंकर की ओर से जारी आदेश में नई व्यवस्थाओं को मंजूरी दी गई। आदेश में आउटसोर्स भर्ती में विभागों की मांग पर नए विकल्प दिए गए हैं। इसके तहत अब विभाग को अपने यहां आउटसोर्स पदों पर भर्ती की चयन प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर भी चयन का विकल्प देने का अधिकार होगा। यदि विभाग को चतुर्थ श्रेणी, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी स्तर पर भर्ती में मेरिट की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह पुरानी व्यवस्था का भी विकल्प दे सकेंगे। विभाग मेरिट, अंक, अनुभव, विशिष्ट अर्हता, जेंडर, स्थाई निवास के आधार पर चयन का विकल्प दे सकेंगे। जिलावार होने वाली भर्ती में स्थाई निवास का विकल्प दिया गया है। ताकि जिले के व्यक्ति को ही प्राथमिकता मिले। विभाग की ओर से भर्ती को लेकर अपनी ओर से व्यवस्था देनी होगी। इसमें जेंडर आधारित चयन के साथ ही दिव्यांग कार्मिकों का भी विकल्प देना होगा।
स्थाई निवास पत्र देना होगा आउटसोर्स के माध्यम से ब्लॉक, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली भर्ती में निवास के विकल्प के रूप में स्थाई निवास देना होगा। जो भी आवेदन प्राप्त होंगे, उनकी सूची रेंडमाइज्ड सूची तैयार होगी। पहली बार तैयार होने वाली सूची में स्वीकृत पदों के तीन गुना लोगों के नाम दिए जाएंगे। पहली बार में चयन न होने पर दूसरी सूची में पांच गुना और तीसरी सूची में 10 गुना सूची दी जाएगी। आवेदकों की ओर से गलत तथ्य दिए जाने पर उन्हें चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन के समय सही तथ्य देने होंगे। जांच पड़ताल में तथ्य गलत पाए जाने पर कार्रवाई होगी।