उत्तराखंड डेली न्यूज :ब्योरो
मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के तहत नए मतदाताओं के लिए फार्म-6 के साथ अनिवार्य किया गया है। इसमें 2003 की मतदाता सूची में स्वयं या परिजनों का नाम होने की जानकारी देनी होगी, जिससे ऐसे मामलों में नागरिकता सत्यापन के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिस जारी नहीं होगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 (एसआइआर) के तहत नए मतदाताओं को अब फार्म-6 के साथ घोषणा प्रपत्र भी भरना अनिवार्य कर दिया गया है। इस घोषणा प्रपत्र में मतदाता को यह जानकारी देने की सुविधा है कि उसका या उसके माता-पिता, दादा-दादी अथवा नाना-नानी का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज था या नहीं। ऐसे मामलों में नागरिकता सत्यापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। बीएलओ सर्वे के तहत 26 दिसंबर तक गणना प्रपत्रों में त्रुटि सुधार, 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग तथा एएसडी श्रेणी में हटाए गए पात्र मतदाताओं की पहचान का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जिले में अब तक 20,183 मतदाता फार्म-6 भर चुके हैं।जो मतदाता 2003 की मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन 2025 की सूची में उनके नाम नहीं थे, उनका गणना प्रपत्र पहले अपलोड नहीं हो सका था। अब ऐसे मतदाताओं को भी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अवसर दिया जा रहा है। एसआइआर के दौरान बीएलओ सर्वे में कुछ लोगों ने फार्म-6 भर दिया था, अब उनसे भी घोषणा प्रपत्र भरवाया जा रहा है, जिससे उन्हें नोटिस जारी न करना पड़े।
पार्षदों ने लगाया जागरूकता कैंप
दिग्विजय नगर वार्ड में रविवार को पार्षद ऋषि मोहन वर्मा समेत अन्य कई पार्षदों की ओर से कैंप लगाकर नए मतदाताओं को फार्म-6 और घोषणा प्रपत्र के बारे में जानकारी दी गई। ऋषिमोहन ने बताया कि नए मतदाता पंजीकरण के लिए फार्म-6 और पते में संशोधन के लिए फार्म-8 भरा जा रहा है। दोनों ही फार्म के साथ घोषणा प्रपत्र भरने की सुविधा उपलब्ध है। पहले केवल 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने का घोषणा पत्र देना होता था, लेकिन एसआइआर में विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।
