उत्तराखंड डेली न्यूज: ब्योरो

दून में अवैध और अनियमित शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 827 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि यह कार्रवाई आयुध (संशोधन) नियम-2019 और गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत की गई है।
दो से अधिक शस्त्र रखने वाले 54 शस्त्र धारकों के लाइसेंस जिलाधिकारी ने किए निरस्त
एनडीएएल–एएलआईएस पोर्टल पर यूआईएन जनरेट न करने वाले 773 लाइसेंस निरस्त
निर्धारित मानक से अधिक शस्त्र रखने के साथ एनडीएएल–एएलआईएस पोर्टल पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) जनरेट न कराने के मामलों में शस्त्र लाइसेंस धारकों पर यह कार्रवाई हुई है।जिलाधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा आयुध (संशोधन) नियम–2019 के तहत आयुध अधिनियम, 1959 की धारा–03 में संशोधन करते हुए एक व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले शस्त्रों की अधिकतम संख्या तीन से घटाकर दो निर्धारित की गई है।इसके तहत जिले में 54 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। वहीं, नेशनल डाटाबेस आफ आर्म्स लाइसेंस व आर्म्स लाइसेंस एश्योंस सिस्टम (एनडीएएल-एएलआईएस) पोर्टल पर यूआईएन जनरेट नहीं कराने पर 773 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
