उत्तराखंड डेली न्यूज: ब्योरो
याचिकाकर्ता ने कहा कि स्लाटर हाउस बंद होने के चलते पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से मांस की आपूर्ति की जा रही है। इससे मांस की कीमत में तीन गुना वृद्धि हो रही है। इसका खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है।उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर में बंद पड़े स्लाटर हाउस (बूचड़खाने) को चालू करने को लेकर सोमवार को हाई कोर्ट का फैसला आ गया। इस दौरान उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि वह रामनगर के उप जिलाधिकारी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर एक सप्ताह में कार्रवाई करे।जस्टिस रवीन्द्र मैठाणी और जस्टिस आलोक महरा की खंडपीठ ने रामनगर निवासी अनस कुरैशी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि रामनगर के खत्याड़ी में संचालित स्लाटर हाउस को रामनगर नगर पालिका ने अकारण बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि स्लाटर हाउस ना केवल सभी मानकों को पूरा करता है, बल्कि प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से भी स्लाटर हाउस को संचालित करने की विधिवत अनुमति मिली हुई है, इसके बावजूद उसे जबरन बंद करवा दिया गया। कुरैशी ने कहा कि उनके पास साल 2026 तक स्लाटर हाउस संचालित करने की अनुमति है।साथ ही उन्होंने कहा कि स्लाटर हाउस बंद होने के चलते पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से मांस की आपूर्ति की जा रही है। इससे मांस की कीमत में तीन गुना वृद्धि हो रही है। इसका खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। उधर स्लाटर हाउस बंद करने को लेकर नगर पालिका की तरफ से अदालत में कहा गया कि इसके संबंध में जुलाई 2025 में जिला अधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई थी। जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।जिसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से इस याचिका को दायर कर अदालत से स्लाटर हाउस खोलने की अनुमति देने की मांग की गई। जिसके बाद अदालत ने जिलाधिकारी को उपजिलाधिकारी की रिपोर्ट पर हफ्ते भर में कार्रवाई करने का निर्देश दिया और इसी के साथ ही खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया।
