उत्तराखंड डेली न्यूज :ब्योरो
उपभोक्ता न्यायालय ने अहमदाबाद के एक दर्जी पर महिला ग्राहक का ब्लाउज समय पर न सिलने पर सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ग्राहक ने ब्लाउज के लिए चार हजार से अधिक रुपये का भुगतान किया था। इस राशि को भी ब्याज के साथ वापस लौटाना होगा। एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए महिला ने अहमदाबाद के दर्जी को पारंपरिक ब्लाउज सिलने का ऑर्डर किया था।उपभोक्ता न्यायालय ने अहमदाबाद के एक दर्जी पर महिला ग्राहक का ब्लाउज समय पर न सिलने पर सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।ग्राहक ने ब्लाउज के लिए चार हजार से अधिक रुपये का भुगतान किया था। इस राशि को भी ब्याज के साथ वापस लौटाना होगा। एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए महिला ने अहमदाबाद के दर्जी को पारंपरिक ब्लाउज सिलने का ऑर्डर किया था।इसके लिए उसने दर्जी को 4,395 रुपये का भुगतान किया था। दर्जी को गत 14 दिसंबर 2024 को यह ब्लाउज बनाकर देना था, जिससे कि वह 24 दिसंबर के विवाह समारोह में शिरकत कर सके। विवाह बीत गया, लेकिन दर्जी ने महिला को ब्लाउज सिलकर नहीं दिया।
