उत्तराखंड डेली न्यूज़:ब्योरो
ड्राइविंग लाइसेंस बनने के 20 साल (या लाइसेंस होल्डर की उम्र 40 साल के होने) तक मान्य होता है। वैलिडिटी खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर रिन्यूअल प्रक्रिया शुरु करनी होती है। लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ‘ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज़’ पर जाकर ‘रिन्यूअल’ पर क्लिक कर रिन्यूअल प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
