उत्तराखंड डेली न्यूज:ब्योरो
अगर आप बेरोजगार हैं और खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ आपके लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है. इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से 25 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है, जिस पर सरकार 25% तक की सब्सिडी (अनुदान) भी दे रही है. जानिए इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया.यदि आप बेरोजगार हैं और अपना कोई रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का ऋण मिल रहा है. इसका 25% सब्सिडी के रूप में आपको मिलेगा. इस योजना के तहत 25 लाख रुपये बैंक से ऋण लेकर अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं, जिसका 25% सब्सिडी सरकार द्वारा दिया जाएगा. आइए जानते हैं कैसे इस योजना का लाभ लें.उद्योग अधिकारी ने बताई योजना की पूरी प्रक्रिया,लोकल 18 से बात करते हुए उपायुक्त उद्योग अधिकारी हरेंद्र प्रताप बताते हैं कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के युवाओं को 25 लाख रुपये बैंक द्वारा ऋण दिलाया जा रहा है, जिसका 25% विभाग द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा. इस अनुदान के द्वारा बेरोजगार युवा अपना रोजगार स्थापित कर सकता है- चाहे वह जिस क्षेत्र में चाहे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगा सकता है. यदि इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जिस क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उस क्षेत्र की अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर लगा सकते हैं; क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
ऐसे करें ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन
यदि योजना का लाभ लेना है, तो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर किसी सीएससी से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अन्यथा यदि आप सीएससी से अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो विभाग में सभी कागजात ले जाकर विभाग द्वारा भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं. पंजीकरण होने के बाद सभी कागजात विभाग द्वारा बैंक को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं और पूरा प्रयास किया जाता है कि आवेदक की आवेदन की हुई धनराशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाए, जिससे वह अपना खुद का कोई रोजगार स्थापित कर सके.
