उत्तराखंड डेली न्यूज :ब्योरो
राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड सवाई माधोपुर द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ने एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न बैंक ऋण योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल अथवा समकक्ष परिवारों के ऐसे व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम है, वे कार्यालय में संचालित विभिन्न स्वरोजगार ऋण योजनाओं के तहत आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पोप शहरी, पोप ग्रामीण, ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा, उन्नत भैंस/गाय तथा मुद्रा योजना सहित विभिन्न योजनाओं में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किए जाने के बाद प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) के तहत इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रुपए तक का अनुदान निगम कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि इच्छुक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति उक्त योजनाओं में ऋण आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
