उत्तराखंड डेली न्यूज :ब्योरो
उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध श्री बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावा में ”थाली भेंट” की गणना के दौरान वित्तीय अनियमितता के आरोप में बद्री-केदार मंदिर समिति के निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने अपने निलंबन आदेश व पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के विरुद्ध हाई कोर्ट पहुंच गया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की सुनवाई को 16 जुलाई की तिथि नियत की है। मंदिर समिति को दो जुलाई को सूचना मिली थी कि श्री बदरीनाथ मंदिर में ”थाली भेंट” की गिनती के दौरान वित्तीय गड़बड़ी की गई है। इस पर संज्ञान लेते हुए बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के आदेशानुसार एक जांच समिति का गठन किया गया था। जांच समिति की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि मंदिर समिति के कार्मिक प्रमोद नौटियाल ने कथित तौर पर सुबह लगभग नौ बजे से 9:30 बजे के बीच थाली भेंट गणना स्थल से अवैध रूप से धनराशि उठाई थी। इसकी पुष्टि के बाद मंदिर समिति की ओर से आरोपित कार्मिक प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इधर श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान की ओर से कोतवाली श्री बदरीनाथ में लिखित तहरीर देकर आरोपित के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।
