उत्तराखंड डेली न्यूज़ :ब्यूरो
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए केंद्र को 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 अस्थाई प्रावधान था। बकौल कोर्ट, भारत में विलय के बाद जम्मू-कश्मीर के पास संप्रभुता नहीं रही थी।