उत्तराखंड डेली न्यूज़ :ब्यूरो
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बेरोज़गार पति अपनी पत्नी को गुज़ारा भत्ता देने के लिए बाध्य है क्योंकि वह एक अकुशल मज़दूर के तौर पर तकरीबन ₹300-400/ दिन कमा सकता है। गौरतलब है, कोर्ट ने यह टिप्पणी कुटुंब न्यायालय के गुज़ारा भत्ता देने के फैसले के खिलाफ एक शख्स की रिवीज़न पेटीशन को खारिज करते हुए की।