उत्तराखंड डेली न्यूज़ :ब्यूरो
समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 में बहुविवाह पर बैन का प्रावधान शामिल है। विधेयक के तहत लिव-इन रिलेशनशिप वाले कपल्स के लिए संबंधित अधिकारी को शपथपत्र देना अनिवार्य होगा और ऐसे संबंधों से जनित बच्चा वैध होगा। इसके तहत विवाह पंजीकरण में गलत शपथपत्र देने पर 3 माह की जेल होगी व पंजीकरण न कराने पर ₹10,000 जुर्माना लगेगा।