उत्तराखंड डेली न्यूज़:ब्योरो
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली नहीं ले जा सकते। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली को नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने कहा, “आप ट्रैक्टर-ट्रॉली पर अमृतसर से दिल्ली जा रहे हैं। सबको अपने मूलभूत अधिकार पता हैं… संवैधानिक कर्तव्यों का भी पालन होना चाहिए।”