उत्तराखंड दिल्ली न्यूज़:ब्योरो
सुप्रीम कोर्ट ने ‘आप’ को दिल्ली में राउज़ एवेन्यू कोर्ट की ज़मीन से पार्टी का दफ्तर 15 जून तक खाली करने को कहा है। इससे पहले ‘आप’ ने अदालत को बताया था कि दफ्तर से कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। ‘आप’ ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के कारण दफ्तर हटाने से पार्टी और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित होगी।