उत्तराखंड डेली न्यूज़: ब्योरो
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से बाहर शिफ्ट करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। एससी ने पक्षकारों से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है, एचसी ने 8 मई को आदेश जारी कर राज्य सरकार को हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के लिए एक महीने के अंदर ज़मीन की व्यवस्था करने को कहा था।