उत्तराखंड डेली न्यूज़: ब्योरो
महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब में शराब पीने की कानूनी उम्र 25-वर्ष है। यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और तमिलनाडु में 21 साल की उम्र तक हार्ड लिकर के सेवन पर प्रतिबंध है। गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और सिक्किम में 18-साल की उम्र में हल्की बीयर पीने की अनुमति है जबकि हार्ड लिकर के लिए उम्र सीमा अधिक है।