उत्तराखंड डेली न्यूज़:ब्योरो
उत्तराखंड में अब यूसीसी लागू हो गया है जिसके तहत अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ऐसा ना करने पर जेल/जुर्माना हो सकती है। अगर इससे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे शादी के बाद जन्मे बच्चे की तरह कानूनी अधिकार मिलेंगे। महिला रिलेशनशिप टूटने पर महिला गुजारा भत्ता मांग सकती है।