उत्तराखंड डेली न्यूज़:ब्योरो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालयों में अभियोजकों की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। कोर्ट के मुताबिक, बचाव पक्ष के वकील और सरकारी वकील का यह कर्तव्य है कि अगर न्यायालय कोई गलती कर रहा है तो उसे सुधारें। बकौल कोर्ट, विधि अधिकारी ‘रथ के महत्वपूर्ण पहियों’ में से एक हैं।