
उत्तराखंड डेली न्यूज़: ब्योरो

मल्लीताल में पौनिसराय की फ्री होल्ड नजूल भूमि को डीएम की ओर से निरस्तीकरण आदेश को चुनौती देती याचिका पर हुई सुनवाई, जानिए पूरा मामला,
नैनीताल: मल्लीताल अंडा मार्केट के पास स्थित पौनिसराय की फ्री होल्ड नजूल भूमि को पूर्व में नैनीताल डीएम की ओर से निरस्त किए जाने के आदेश को चुनौती देती याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिया कि पालिका में कार्यरत जिन कर्मचारियों के नाम नजूल भूमि फ्री होल्ड हुई है, उसकी सूची कोर्ट में पेश करें.बता दें कि हाईकोर्ट ने पौनिसराय (घोड़ा स्टैंड) नजूल भूमि के संबंध में साल 2004 और 2013 में नैनीताल जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश का रिकॉर्ड न मिलने, नजूल भूमि के कागजात में छेड़छाड़ होने की जांच नैनीताल एसएसपी को सौंपी है. कोर्ट के पूर्व के आदेश पर नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा आज यानी 28 मार्च को हाईकोर्ट में पेश हुए.एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने कोर्ट को बताया कि आरोपी तत्कालीन नजूल क्लर्क प्रकाश सहदेव के खिलाफ मल्लीताल कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है. साथ ही पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है. आज याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। दरअसल, याचिकाकर्ता प्रमोद सहदेव पुत्र स्व.रामस्वरूप सहदेव की मानें तो पौनिसराय की नजूल भूमि उनके पिता के नाम साल 1996 में फ्री होल्ड हुई थी. साल 2004 और 2013 में तत्कालीन जिलाधिकारियों ने इस भूमि को व्यवसायिक दरों में फ्री होल्ड किए जाने के निर्देश दिए, लेकिन ये आदेश नगर पालिका के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, न ही यह आदेश नजूल भूमि फ्री होल्ड धारक को मिला।इसके अलावा प्रशासन ने अपने एक आदेश में फ्री होल्ड जमीन 222 वर्ग मीटर बताई. जबकि, कुछ रिकॉर्ड में यह भूमि 450 वर्ग मीटर बताई गई है. आरोप है कि तत्कालीन नजूल क्लर्क प्रकाश सहदेव ने रिकॉर्ड में यह छेड़छाड़ की है. प्रकाश सहदेव स्व. रामस्वरूप सहदेव के बड़े बेटे हैं. उनके खिलाफ मल्लीताल कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है.