उत्तराखंड डेली न्यूज: ब्योरो
रामनगर(नैनीताल), वर्ष 2019 में कृषक को गोली मारकर हत्या का प्रयास किए जाने के मामले में षडयंत्र के आरोपी महेश टम्टा ने मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी की ओर से दाखिल जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने खारिज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में हल्द्वानी स्थित उप कारागार भेजने के निर्देश दिए।मामला वर्ष 2019 में गांधी जयंती के दिन छोई स्थित बलवीर गार्डन में हुए जानलेवा हमले से जुड़ा है। चूनाखान बैलपोखरा निवासी कृषक चंद्रशेखर टम्टा पर अज्ञात लोगों ने गोली चलाकर जान से मारने का प्रयास किया था। मामले की जांच के दौरान गोली चलाने वाले शूटरों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली निवासी महेश टम्टा उर्फ महेश चंद्रा पर शूटरों को हायर करने का आरोप सामने आया था।इसके बाद पुलिस ने मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 34 के साथ षडयंत्र की धारा 120बी भी जोड़ दी थी। गिरफ्तारी से बचने के प्रयास के चलते पुलिस ने आरोपी के दिल्ली स्थित आवास पर कुर्की की कार्रवाई की थी और उसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किया था।मामले में आरोपी को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत बाद में रद्द कर दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए आरोपी को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए थे।मंगलवार को महेश टम्टा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए आवेदन किया, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया और इसके बाद उसे हल्द्वानी उप कारागार भेज दिया।
