उत्तराखंड डेली न्यूज :ब्योरो
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए मंदिर समिति से अपना रुख साफ करने के लिए कहा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित वित्तीय गड़बड़ियों मामले में बीकेटीसी से अपना रुख साफ करने को कहा है। अदालत ने बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश जारी किए। प्रमोद नौटियाल ने अपने निलंबन आदेश और पुलिस में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।बीकेटीसी को रुख स्पष्ट करने के आदेश,जस्टिस आलोक मेहरा की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मंदिर समिति बीकेटीसी को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख तय की है। मंदिर समिति के अनुसार, उसे 2 जुलाई को बदरीनाथ मंदिर में ‘थाली भेंट’ के चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी मिली।
