उत्तराखंड डेली न्यूज:ब्योरो
धामी सरकार ने श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। वहीं श्रम आयोग ने राज्य के सभी उद्योंगों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां श्रमिकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करें। न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम, बोनस इत्यादि श्रमिकों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई ढिलाई सरकार या आयोग के द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उत्तराखंड में श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। धामी सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया है। अकुशल श्रमिकों को अब 13,018 रुपये वेतन मिलेगा। अर्ध-कुशल श्रमिकों का वेतन बढ़ाकर 16,900 रुपये किया गया। नई वेतन दरें एक अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इसके अलावा ओवरटाइम, बोनस और अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।
