उत्तराखंड डेली न्यूज: ब्योरो
अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड में राज्य कैबिनेट ने एक सख्त भूमि कानून को मंज़ूरी दी है, जो लोगों को असीमित ज़मीन खरीदने से रोकेगा। यह फ़ैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। फ़ैसले के तुरंत बाद, श्री धामी ने ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए, कैबिनेट ने सख्त भूमि कानून को मंज़ूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही राज्य की मूल पहचान बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पिछले साल सितंबर में राज्य में सख्त भूमि कानून लाने की अपनी मंशा ज़ाहिर की थी।हालाँकि, यह कानून राज्य के दो मैदानी ज़िलों – हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर – में ज़मीन के लेन-देन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। इस कानून के तहत एक बड़ा बदलाव यह है कि ज़िला मजिस्ट्रेटों के पास अब व्यक्तिगत रूप से ज़मीन खरीद की अनुमति देने का अधिकार नहीं होगा; यह अधिकार राज्य सरकार को सौंप दिया गया है।गौरतलब है कि उत्तराखंड के ज़मीन खरीद कानूनों में पहले भी कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। नए कानून के तहत, ज़मीन की सुरक्षा और राज्य की अनूठी पहचान बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस फ़ैसले से ज़मीन की बेरोकटोक खरीद-फरोख्त को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा और उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।
