उत्तराखंड डेली न्यूज़:ब्योरो
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर नियम बदले हैं। कर्मचारी अब एनपीएस के तहत वॉलंट्री रिटायरमेंट ले सकते हैं। केंद्रीय सिविल सर्विस 2021 के नियमों के तहत एनपीएस में शामिल कर्मचारी 20 साल की सेवा देने के बाद कभी भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। हालांकि, इच्छुक कर्मचारियों को 3-माह पहले अपने नियोक्ता को इस बारे में बताना होगा।